प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
मासिक आय 15000 या उससे कम है और 18 से 40 वर्ष की है, उनकी 3000रू मासिक पेंशन की योजना है असंगठ क्षेत्र के कलाकारी व कलाकार जो घर से करने वाले, रेहड़ी, कुली किराए वाले, गणित के काम पर काम करने वाले, धोबी, मोची, कुक्कुट से करने वाले, घरेलू कामगार, क्रेजी, हथकरघा, चमड़ा मजदूर, कृषक, बिडी बनाने वाले, कारीगर श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, इसी तरह के अन्य श्रमिक वर्ग के लोगों को संयुक्त पेंशन योजना में शामिल किया जाता है।
प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन योजना में
18-40 वर्ष की आयु तक के लोगों को इस योजना में शामिल किया जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अपने अंशदान का भुगतान करना होगा। जाना सुनिश्चित किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए दस्तावेज़
🔴आधार कार्ड
🔴बचत बैंक खाता पासबुक
🔴आधार में जुड़े मोबाइल नंबर
🔴आयु प्रमाण पत्र
🔴पहली अंशदान राशि की रसीद
यह दस्तावेज़ लेकर आपके निकटतम ई मित्र (सीएससी) सेन्टर पर जाए फॉर्म के बाद पहली अंशदान राशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें
वर्ष प्रवेश | लाभार्थी मासिक अंशदान | पेंशन वर्ष | सरकार केंद्र द्वारा वहन | कुल जमा राशि |
18 | 55 रु | 60 | 55 रु | 110 रु |
19 | 58 रु | 60 | 58 रु | 116 रु |
20 | 61 रु | 60 | 61 रु | 122 रु |
21 | 64 रु | 60 | 64 रु | 128 रु |
22 | 68 रु | 60 | 68 रु | 136 रु |
23 | 72 रु | 60 | 72 रु | 144 रु |
24 | 76 रु | 60 | 76 रु | 152 रु |
25 | 80 रु | 60 | 80 रु | 160 रु |
26 | 85 रु | 60 | 85 रु | 170 रु |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सूची
🔴यदि लाभार्थी 10 वर्ष से कम की अवधि के अन्दर योजना से बाहर होता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया कर दिया जायेगा।
🔴यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे ऊपर की अवधि के बाद लेकिन परिपक्व आयु यानी (60 वर्ष )की आयु पूर्ण होने से पहले बाहर निकलता है तो लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो दे दिया जायेगा।
🔴 यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी 60 वर्ष पुर्ण होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी नियमित अंशदान का भुगतान करके बाद में योजना जारी रखने या लाभार्थी के अंशदान के साथ निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।
🔴 यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और वह परिपक्व आयु अर्थात् 60 वर्ष से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसके पति/पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने के हकदार होंगे या लाभार्थी के अंशदान को निधि द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर हो सकता। है।
🔴 लाभार्थी और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद पूरी धनराशि वापस समान निधि में जमा कर दी जाएगी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की विशेषता
👉प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
👉पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू है।
👉यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी भी कारण से 60 वर्ष पुर्ण होने से पहले मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान के भुगतान के द्वारा बाद में योजना में शामिल होने और इसे नियमित रखने और निकासी का हकदार होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
FAQ
प्रश्न – मुझे 3000 पेंशन मिल सकती है?
उतर -60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। लाभार्थी की मृत्यु पर केवल पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं, तो वे 6000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र होंगे।
प्रश्न-18 से 40 साल की पेंशन योजना क्या है?
उतर-18 वर्ष की आयु में पेंशन राशि के रूप में 1000 रु पाने के लिए न्यूनतम योगदान 42 रु. प्रतिमाह है। 1454 रु. का अधिकतम योगदान 40 वर्ष की आयु में 5000 रु. की पेंशन मिल सकेगी