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Pradhan Mantri shram Yogi Maandhan Yojana  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 

Pradhan Mantri shram Yogi Maandhan Yojana

Pradhan Mantri shram Yogi Maandhan Yojana मासिक आय 15000 या उनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, उनकी 3000रू मासिक पेंशन की योजना है असंगठ क्षेत्र के कलाकार और कलाकार जो घर से किराए पर लेने वाले, कुली किराए वाले, गणित के पर काम करने वाले, धोबी, मोची, कुक्कुट से करने वाले, घरेलू क्रेगर, जी, हथकरघा, चमड़ा मजदूर, क्रेगर, बीड़ी बनाने वाले, श्रमिक श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, इसी तरह के अन्य श्रमिक लोग पेंशन योजना में संयुक्त रूप से शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन योजना में
18-40 वर्ष की आयु तक के लोगों को इस योजना में शामिल किया जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अपना अंशदान देना होगा। जाना सुनिश्चित किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अवलोकन के लिए

आधार कार्ड

बचत बैंक खाता पासबुक

आधार से लैपटॉप मोबाइल नंबर

आयु प्रमाण पत्र

अंशदान राशि की रसीद
यह दस्तावेज़ लेकर जाएं आपके वजीफा ई मित्र (सीएससी) सेन्टर पर जाएं फॉर्म के बाद पहली अंशदान राशि की रसीद प्राप्त करें

 वर्ष प्रवेश लाभार्थी मासिक अंशदान पेंशन वर्ष  सरकार केंद्र द्वारा वहन कुल जमा राशि
18 55 रु 60 55 रु 110 रु
19 58 रु 60 58 रु 116 रु
20 61 रु 60 61 रु 122 रु
21 64 रु 60 64 रु 128 रु
22 68 रु 60 68 रु 136 रु
23 72 रु 60 72 रु 144 रु
24 76 रु 60 76 रु 152 रु
25 80 रु 60 80 रु 160 रु
26 85 रु 60 85 रु 170 रु

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सूची

यदि लाभार्थी 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए ऑनलाइन योजना से बाहर होता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस ले लिया जाएगा।

यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद है, लेकिन वयस्क आयु आय (60 वर्ष) की आयु पूर्ण होने से पहले बाहर निकलती है, तो ग्राहक के अंशदान के हिस्सों के साथ निधि द्वारा वास्तविक रूप से संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो और भी अधिक हो जाएगी।
यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी 60 वर्ष पूर्ण होने से पहली मृत्यु हो गई है, तो लाभार्थी नियमित अंशदान का भुगतान करके बाद में योजना जारी रखने या लाभार्थी के अंशदान के साथ निधि द्वारा वास्तव में संचित संचित ब्याज या बचत बैंक दर जो भी अधिक हो, प्राप्त करने का अंकित किया जाएगा।

यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और वह 60 वर्ष से पहले किसी भी व्यक्ति के पास नियमित अंशदान है और वह योजना के तहत अंशदान जारी रखता है, तो उसके पति/पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रखने के लिए पात्र हैं, तो उसके पति/पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रख सकते हैं। है.
Pradhan Mantri shram Yogi Maandhan Yojana  लाभार्थी और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद पूरी तरह से आवेदक समान निधि वापस जमा कर देगा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सुविधा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3000 वर्ष की पेंशन मिलेगी।
पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के लाभार्थी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।
यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और भी 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो गई है, तो उसके द्वारा नियमित अंशदान का भुगतान बाद में योजना में शामिल किया जाएगा और इसमें नियमित अंशदान और विक्रेताओं का उल्लेख किया जाएगा।

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सामान्य प्रश्न

प्रश्न – मुझे 3000 पेंशन मिल सकती है?
उतर -60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया है। लाभार्थी की मृत्यु पर केवल पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन का पात्र मिलता है। यदि इस योजना में पति और पत्नी दोनों शामिल हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से 6000 रुपये मासिक पेंशन के पात्र मिलेंगे।

प्रश्न-18 से 40 वर्ष की पेंशन योजना क्या है?
उतर-18 वर्ष की आयु में पेंशन राशि के रूप में 1000 रु मिलते हैं न्यूनतम अंशदान 42 रु. आदर्श है. 1454 रु. का मुख्य योगदान 40 वर्ष की आयु में 5000 रु. की पेंशन मिल शिक्षा Pradhan Mantri shram Yogi Maandhan Yojana

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